IRDAI ने बीमा कंपनियों को ग्राहकों के दावे की स्थिति के बारे में सूचना देने के निर्देश दिए

इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पॉलिसीहोल्डर्स को प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में उनके दावों की स्थिति की सूचना दें।
स्थिति को इस प्रकार से सूचित करना एक निष्पक्ष और पारदर्शी दावा निपटान प्रक्रिया में योगदान देगा।

स्वास्थ्य बीमा के मामले में, जहां TPA (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) दावे की सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं, यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि दावे की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर ग्राहकों को अधिसूचित किया गया है।
IRDAI ने बीमा कंपनियों द्वारा इस नए नियम का पालन करने के लिए अंतिम तिथि के रूप में 1 जुलाई 2019 को निर्धारित किया है।
प्रभाव:
इससे लोगों को अपने बीमे की दावा स्थिति को जानने में उसी तरह मदद मिलेगी जैसे कोई उपयोगकर्ता किसी बैंकिंग मोबाइल ऐप पर अपना मोबाइल इस्तमाल करके बैलेंस चेक करता है।
यह उपयोगकर्ता और कंपनी के बीच पारदर्शिता बनाने में भी मदद करेगा।
विकसित देशों में यह पहले से ही यह सुविधा उपलब्ध है और आज की तकनीकी प्रगति को देखते हुए इसे आसानी से लागू किया जा सकता है।
IRDAI:
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त, वैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के साथ कार्य करता है।
इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

Ⓒ 2019. JMS Classes Raisinghnagar
✆ 9667070111

Designed By : Satnam Gill